In the morning of 23 December 2015, PVCHR got very shocking news about the ultimate demise of Justice Dr. V.S....
Posted by PVCHR on Thursday, 24 December 2015
Friday, December 25, 2015
Memories with Justice Dr. V.S.Malimath
Wednesday, December 09, 2015
Demand: to declare 9 December as International Human Rights Defenders days by UN Secretary General
Friday, December 04, 2015
Vote for Shruti Nagvanshi
Sunday, November 29, 2015
Dalits Walk Tall
Friday, November 27, 2015
PVCHR needs your kind support:
Thursday, November 26, 2015
Wednesday, November 25, 2015
Can the Neo-Dalit Movement Eradicate Emerging Facism in India?
Wednesday, November 18, 2015
“यातना का अंत-सामूहिक सरोकार” विषयक अंर्तराष्ट्रीय सम्मेलन
- भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र यातना विरोधी कन्वेंशन (UNCAT) का अनुमोदन करे, साथ ही जिनेवा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करते हुए अनुमोदन करे |
- राज्य सभा में लम्बित यातना रोकथाम क़ानून को पारित कर लागू किया जाय |
- साउथ एशिया ह्युमन राईट्स व्यवस्था (Mechanism ) सार्क के स्तर पर किया जाय |
- पुलिस सुधार व जेल सुधार की सिफ़ारिशो को लागू किया जाय |
- सभी शिक्षण संस्थानों में मानवाधिकार शिक्षा को एक विषय के रूप में लागू किया जाय |
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, भारत सरकार की विभिन्न कमेटियो की सिफारिशो एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत आर्म्स फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट (AFSPA) गैर कानूनी और अमानवीय है जिस आधार पर भारत के विभिन्न राज्यों में लागू आर्म्स फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट (AFSPA) को हटाते हुए मानवाधिकार कार्यकर्ती इरोम शर्मिला का उपवास अविलम्ब समाप्त कराया जाय |
- 9 अगस्त 2014 बनारस सम्मलेन में तय किये गए “बनारस घोषणा पत्र” को लागू किया जाय |
- संसद में महिलाओ को 33% आरक्षण लागू किया जाय |
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ह्यूमन राईट डिफेंडर डेस्क को सक्रिय, मजबूत एवं प्रभावी बनाया जाय |
- क़ानून के राज के तहत निष्पक्ष, सक्रिय व प्रभावी न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाय जिससे न्याय व्यवस्था, मानवाधिकार संरक्षण के लिए सम्बंधित संस्थान सक्रिय हो सके |
- पीडितो एवं गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने का क़ानून पारित कर लागू किया जाय |
- जेल में बन्द ऐसे बंदियों के लिए जिनके जमानतदार एवं जमानत राशि के अभाव में बन्द कैदियों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता से उन्हें मुक्त कराया जाय |
- जेल में महिला बंदी एवं उनके बच्चो को अनुच्छेद 21 के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाय |
- भारत - नेपाल के रिश्ते को मानवीय, स्थायी करने के लिए अविलम्ब अति आवश्यक सामग्री यथा राशन, ईंधन, दवा की सप्लाई नेपाल को की जाय |
- विस्थापन करने से पूर्व वहां के निवासियों की स्थिति का आकलन व उनकी आवश्यकताओ की पूर्ति करते हुए उनका पुनर्वासन किया जाय |
- यातना के रोकथाम व यातना कानूनी पीड़ित के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक व पुनर्वासन की योजना भारत सरकार द्वारा शुरू किया जाय |
Thursday, November 05, 2015
जिला-वाराणसी में मुसहर जाति की महिला के साथ मारपीट, छेड़खानी और उसका घर जलाने के बावजूद पुलिस द्वारा FIR दर्ज न करने और दबंगों द्वारा लगातार धमकी दिए जाने के मामले में मुख्यमंत्री ने दिया जाँच का आदेश
कम्प्यूटर सँख्या : PG05604362 , प्रेषित तिथि 09/04/2015, पत्रांक : -PG05604362/लो.शि.-2/2015
|
विषय : उ0प्र0 के विश्वनाथपुर
गॉंव तह0-पिण्डारा,थाना-फूलपुर,जनपद-वाराणसी
मुसहर जाति की महिला के साथ मारपीट,छेड़खानी
और उसका घर जलाने बावजूद पुलिस द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज न
करने के संबंध में।
|
प्रेषक : डा.लेनिन
रघुवंशी, महासचिव , मानवधिकार
जननिगरानी समिति सा 4/2ए दौलतपुर , वाराणसी , उत्तर
प्रदेश
|
प्रेषित : प्रमुख
सचिव/सचिव, गृह एवं गोपन,कारागार, उत्तर
प्रदेश शासन
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संदर्भ प्रकार : आख्या
|
सन्दर्भ स्थिति - लम्बित/ अनिस्तारित
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सम्बन्धित अधिकारी/विभाग द्वारा भरी गयी सूचना-
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अध्यावधिक स्थिति : -
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सम्बन्धित अनुभाग : POLICE 11
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सम्बन्धित जनपद : वाराणसी
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जवाब भेजे जाने की तिथि :
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अभियुक्ति : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी से
दिनांक 10 जून,2015 को आख्या
मांगी गयी।
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Website: www.pvchr.asia
Blog: www.pvchr.net, www.testimonialtherapy.org
From: anup srivastava <minority.pvchr@gmail.com>
Date: 2015-03-20 17:16 GMT+05:30
Subject: उत्तर प्रदेश के विश्वनाथपुर गाँव, तहसील-पिण्डरा, थाना-फूलपुर, जिला-वाराणसी में मुसहर जाति की महिला के साथ मारपीट, छेड़खानी और उसका घर जलाने के बावजूद पुलिस द्वारा FIR दर्ज न करने और दबंगों द्वारा लगातार धमकी दिए जाने के संदर्भ में
To: cmup@nic.in, cmup@up.nic.in, yadavakhilesh@gmail.com
Cc: Lenin Raghuvanshi <pvchr.india@gmail.com>, "Dr. Lenin Raghuvanshi" <lenin@pvchr.asia>
Wednesday, November 04, 2015
उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के थाना कैंट के प्रभारी रतन सिंह यादव द्वारा दो व्यक्तियों को डी के बसु गाईड लाइन का उल्लंघन करते हुए 14 दिन तक दो व्यक्तियों को थाने में बंधक बनाये जाने के सन्दर्भ में
सेवा में, 4 नवम्बर, 2015
श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
नई दिल्ली |
विषय : उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के थाना कैंट के प्रभारी रतन सिंह यादव द्वारा दो व्यक्तियों को डी के बसु गाईड लाइन का उल्लंघन करते हुए 14 दिन तक दो व्यक्तियों को थाने में बंधक बनाये जाने के सन्दर्भ में |
महोदय,
आपका ध्यान 3 नवम्बर, 2015 की दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" में छपी खबर "एस.एस.पी. के हस्तक्षेप पर छूटे सगे भाई" की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ | वाराणसी के नदेसर स्थित अभिलाषा कालोनी में रहने वाले सगे भाईयो को कैंट थाने के प्रभारी रतन सिंह यादव द्वारा जबरदस्ती थाने में हथकड़ी लगाकर बैठाया गया और उन्हें प्रताणित किया गया | साथ ही उनके परिजनों को भी धमकाया जिससे वे थाने पर नहीं आते थे |
अतः आपसे अनुरोध है कि पुलिस द्वारा किये गए डी के बसु गाईड लाइन के उल्लघन पर कानूनी कार्यवाही करते हुए उक्त थाना प्रभारी पर अपहरण का मुकदमा दर्ज किया जाय | साथ ही आपसे यह भी अनुरोध है कि वाराणसी सहित उत्तर प्रदेश के सभी थानों के प्रभारी व अन्य अधिकारियों को माननीय आयोग द्वारा डी.के. बसु गाईड लाइन की कार्यशाला की जाय व मानवाधिकार मूल्यों के प्रति उन्हें संवेदित किया जाय और कडाई से पालन हेतु उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया जाय |
संलग्नक :
दिनांक 3 नवम्बर, 2015 के दैनिक समाचार "दैनिक जागरण" अख़बार की खबर की प्रति |
भवदीय
डा0 लेनिन रघुवंशी
महासचिव
मानवाधिकार जननिगरानी समिति
सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी
+91-9935599333
Website: www.pvchr.asia
Blog: www.pvchr.net, www.testimonialtherapy.org
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