Thursday, July 30, 2020

भारत| कानून के राज की जगह दबंगों के दबाव में पुलिस राज

भारत| कानून के राज की जगह दबंगों के दबाव में पुलिस राज

 

घटना का विवरण-

4 जुलाई, 2018 को कक्षा 10 की छात्रा कुलसुम (परिवर्तित नाम) निवासिनी धमरिया, लोहता थानान्तर्गत वाराणसी घर से स्कूल के लिए निकली| जब छात्रा समय से स्कूल नहीं पहुँची तब उसके घरवाले लोहता थाने में मो० शहीद अंसारी पुत्र मतीन अंसारी निवासी मदरसा इगतानिया औरंगाबाद थाना-सिगरा, वाराणसी के खिलाफ नामजद तहरीर दी| 5 जुलाई को लोहता थाने में मो० शहीद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो गया|

मानवाधिकार जननिगरानी समिति घटना के तुरंत बाद एक कमेटी का गठन करके तथ्य संकलन के लिए किया| इस मामले में संस्था के प्रशिक्षित मनो- सामाजिक कार्यकर्ता लोगो को टेस्टीमोनियल थेरेपी द्वारा मनोसामाजिक सहायता व सम्बल प्रदान किया| टेस्टीमनी के आधार पर विभिन्न हितधारको को शिकायत की गयी और लगातार इस मामले में पैरवी कर रही है, जिससे पीड़ित को न्याय मिल सके|

मुकदमा किसी और के नाम और दबिश कही और

कमालुद्दीन पुत्र स्व० मो० अय्युस निवासी धमरीया, थाना-लोहता,जिला-वाराणसी के रहने वाले है| शमीम इनके चाचा का पोता है| कुलसुम के पिता ने एफआईआर में कही भी कमालुद्दीन या उनके बच्चो का जिक्र नहीं था| कमालुद्दीन ने बताया कि उसी दिन 4 जुलाई, 2018 की रात को मेरा बेटा परवेज दुकान बंद करके घर वापस आ रहा था तो रास्ते में से ही उसको पुलिस उठा ले गयी| 7 जुलाई, 2018 की दोपहर को रियासुदीन को ले गयी और रात दस बजे उसको छोड़ दिया| पुलिस लगातार हमारे बच्चो का पीछा कर रही थी| तीसरे बेटे बेलाल जिसकी उम्र 13 वर्ष को 18 जुलाई, 2018 को दुकान पर पूछताछ के नाम पर उसका बाल नोच कर मारा| इसी तरह की प्रताड़ना थाना की पुलिस और लडकी के रिश्तेदार मुझे और मेरे परिवार और रिश्तेदार को लगातार परेशान कर रहे थे|बारबार घर में घुसकर बिना किसी सबूत के आधार पर उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे|

 25 जुलाई, 2018 को सुबह 7:30 बजे मै धमरीया पानी टंकी के पास खड़ा था| तभी मोटर साईकिल पर दो व्यक्ति मुझे जबरजस्ती बैठाकर ले गये| मुझसे मेरे बेटे सहाबुद्दीन के बारे में पूछ रहे थे| मै बोला साहब मै नही जानता हूँ कि वह कहा है | इस पर वह लोग हमे कई झापड़ मारे और तीन दिन तक थाने में रखा| वह थाने पर आये लडकी पक्ष के लोग जबरजस्ती हाथापाई कर उन्हें धमकी दे रहे थे कि अभी ये तो कुछ नही है अभी खून की नदिया बहायेंगे|

पुलिस उस दिन एक ओर मुझे थाने में बंद कर मेरे बच्चो के बारे में पूछताछ कर दबाव बना रही थी और दूसरी और पुलिस सादे वर्दी में लकड़ी पक्ष के लोग कनई सराय में जाकर लोगो के घर में घूसने की कोशिश कर रहे थे|

 

इसी मामले में यातना से प्रताड़ित महिला

नूरजहाँ पत्नी यासीन ग्राम लोहता, काशी विद्यापीठ तहसील सदर वाराणसी की निवासी है|  मेरे पति को कसूर होने के बावजूद जेल में रखा गया है| मेरी नन्द बुबुन के पटीदार में कोई लड़का किसी लडकी को लेकर कही चले गये थे| उसको लेकर पुलिस वाले मेरी नन्द को परेशान करना शुरू कर दिए| उसे ही नही पुलिस हमारे घरो में बिना किसी महिला पुलिस के धडधडा घुसी जा रही थी| घर में बहु बेटीया किस हालत में है यह भी वह लोग नही सोचते थे |

 ‘’आज पुलिस के वजह से मेरे पति यह दुनिया छोड़ कर चले गये

सितारा बानो पति स्व० अमीनुद्दीन उर्फ़ मूसा उम्र 65 वर्ष, मै कन्हई सराय हरपालपुर, थाना-लोहता-वाराणसी की रहने वाली है| 11 नवम्बर, 2018 को सितारा के पति की मौत सदमा से हो गयी|

जब मेरे पति को मालूम हुआ कि स्थानीय थाना की पुलिस ने मेरे नाम से FIR  दर्ज किया है | तब से वह गुमसुम रहने लगे थे| जब इस बारे में कोई पूछता था तो वह झुझला जाते और घर के अंदर आ जाते| वह मेरे इस मसले पर वकील से भी समझने गये| वह यह चाहते थे की मै जेल न जाऊ मेरी जमानत हो जाये| इसी सिलसिले में वह 10 नवम्बर 2018 को वकील साहब के पास कचहरी गये थे | वकील साहब ने बोला बिना जेल गये जमानत नही होगा| यह सदमा उन्हें बर्दाश्त नही हुआ दूसरे दिन उन्होंने दम तोड़ दिया| वह मुझे छोडकर चले गये मेरा तो सहारा ही छीन गया| स्थानीय थाने की पुलिस ने मेरे साथ बहुत ही नाइंसाफी की|

`नाबालिग बेटे को 20 साल दिखाकर जेल भेज दिया गया

मदीना उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम हरपालपुर (कनई सराय), थाना लोहता जिला वाराणसी की निवासिनी है|

25 जुलाई, 2018 को शाम 6:45 मिनट पर मेरा बेटा आसिफ उम्र -17 वर्ष मस्जिद में नमाज पढने गया| उसी वक्त स्थानीय थाने की पुलिस सी०ओ और पुलिस फ़ोर्स मस्जिद में घुसकर मेरे बेटे को पकडकर ले जाने लगे| इसकी खबर जब मुझे मिली तो मै दौड़ कर आई| वह लोग मेरे बेटे को ले जा रहे थे | मैंने पूछा की साहब क्यों ले जा रहे है | इसने क्या किया तो वह लोग बोले की पूछताछ कर छोड़ देंगे | मै बोली साहब मेरा बेटा नाबालिग है| तो पुलिस ने मुझे डाटा और बोला की मै तुझे भी ले चलू | उन लोगो ने उसकी उम्र 20 साल बनाकर चलान कर जेल भेज दिया गया|

पुलिस ने मेरे बच्चे को रातभर जंसा थाने में रखी| मेरा बेटा 84 दिन चौकाघाट जेल में बच्चो के बैरक में था|

गाँव के लोगो पर पुलिसिया कहर

शाम को करीब साढ़े पांच से छ के बीच में करीब 250 से 300 की संख्या में पुलिस जिसमे आस पास के 12 थाने की पुलिस और PAC और कई फ़ोर्स महिला पुलिस लोहता में दाखिल होकर लोगो की गिरफ्तारी के लिए जाती है | उस समय मगरिब के नमाज का वक्त था ढेरो संख्या में पुलिस मस्जिद के बाहर जाकर खड़ी होती है| जब मस्जिद में से उम्र दराज लोग निकलने लगे तब पुलिस लोगो से पूछी की क्या मस्जिद में सी.सी.टी.वी कैमरा लगा हुआ है| लोगो ने बताया की नही तब वह लोग मस्जिद में जूता पहने मस्जिद में दाखिल होकर लोगो को पकड़ना शुरू किया जो लोग कुरान की तिलावत कर रहे थे उनके हांथो से छिनकर उसे फेक कर लोगो की गिरफ्तारी की गयी| कुल 44 लोग की गिरफ्तारी मस्जिद से की गयी जिसमे की कई नाबालिग बच्चे भी थे| सबको पुलिस ने कहा पूछताछ कर छोड़ देंगे| 7 लोग को बाहर से गिरफ्तारी किया गया कोई किसी काम से जा रहा था तो कोई कही से आ रहा था| जिसमे की एक समाजिक कार्यकर्ता शहनवाज की हुयी वह साथी इम्तेयाज के साथ चाट की दुकान पर चाट खा रहे थे| उन्हें यह बोला गया की थाने में एस.पी.आर.ओ साहब बुला रहे है| यह कहकर गिरफ्तारी हो गयी है|


एफआईआर और कानूनी नोटिस

1.     25 जुलाई, 2018 को अपराध संख्या 0199/2018 में FIR  भा० द स 1860 की धारा 147, 148, 332, 253, 504, 506, 323, 342, 394 व दंडविधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 की धारा 7 के अंतर्गत दर्ज हुआ|

2.     25 जुलाई, 2018 को अपराध संख्या 0200/2018 में FIR  147, 148, 332, 253, 504, 506, 323, 342, 394 व दंडविधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 की धारा 7 के अंतर्गत दर्ज हुआ|

3.     वाद संख्या 140/वर्ष की धारा 3 (1) उ० प्र० गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अंतर्गत शहनवाज पुत्र जौहर खान को नोटिस जारी हुआ| अर्थात वह स्वयं या एक गिरोह के सदस्य या सरगना के रूप में आदतन भा० द० संहिता के अध्याय 16, 17 व 22 के अधीन दण्डनीय अपराध करता है या करने का पहल करता है|

अतः आपसे निवेदन है कि इस मामले में अविलम्ब हस्तक्षेप करके उच्च – स्तरीय जांच, पीड़ित को पुनर्स्थापन के लिए मुआवजा व सुरक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित लोगो को पत्र लिखे:

 

अध्यक्ष

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

मानव अधिकार भवन,

ब्लाक-सी.जी.पी..काम्पलेक्सआई.एन..

नई दिल्ली - 110023

ईमेल: cr.nhrc@nic.in

 

मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश सरकार

लाल बहादुर शास्त्री भवन

लखनऊ - 226001

ईमेल: cmup@nic.in

 

पुलिस महानिदेशक

उत्तर प्रदेश पुलिस

1 बी० एन० लाहिरी मार्ग, तिलक मार्ग

लखनऊ 226001

ईमेल: dgpcontrol-up@nic.in


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