Case Details of File Number: 42218/24/72/2012
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Diary Number | 19566/JR |
Name of the Complainant | DR LENIN, EXECUTIVE DIRECTOR |
Address | PEOPLE VIGILANCE COMMITTEE ON HUMAN RIGHTS, SA 4/2A, DAULAT PUR |
VARANASI , UTTAR PRADESH | |
Name of the Victim | SAPNA CHAURASIA W/O SUNIL GUPTA |
Address | R/O KASHMIRI GANJ, RAM MANDIR, KHOJNAN, PS. BHELPUR |
VARANASI , UTTAR PRADESH | |
Place of Incident | KASHMIRI GANJ |
VARANASI , UTTAR PRADESH | |
Date of Incident | 1/1/1991 |
Direction issued by the Commission | These proceedings are on a complaint of Dr. Lenin, General Secretary to PVCHR, Varanasi, U.P., in which it is alleged that Smt. Sapna Chaurasia, 23, daughter of late Ramnarayan Chaurasia was forcibly produced before a Notary Public for attestation of a so- called marriage with one Sunil Kumar Gupta. She has been subjected to sexual abuse and harassment by him. Her brother and parents are also intimidated with the help of local police. No action was taken on her complaint to the police. Her own life as well as that of her son Ansh, 5, is in danger. The complainant has requested intervention of the Commission. The Commission took cognizance of matter on 13.12.2012 and called for a report from the SSP, Varanasi. But no report has been received. Let a reminder be issued to the SSP, Varanasi to send the requisite report within eight weeks. |
Action Taken | Additional Information Called for (Dated 3/25/2013 ) |
Sunday, June 30, 2013
Let a reminder be issued to the SSP, Varanasi by NHRC in case of Sapana
Saturday, June 29, 2013
UN Day in support of Victim in Lucknow
Rs. 2,87,12,000/- has been provided by the Government and work is on completion stage in West Bengal
Case Details of File Number: 242/25/15/2013
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Diary Number | 1955 |
Name of the Complainant | DR. LENIN, GENERAL SECRETARY |
Address | MANAVADHIKAR JAN NIGRANI SAMITI, SA 4/2 A, DAULATPUR, |
VARANASI , UTTAR PRADESH | |
Name of the Victim | MAULANI ROHUL KUDUS,ABDUL VAHAB AND OTHERS |
Address | GHUTIYARI SHARIF AND VILLAGE. MAUJPUR, PS. JOYANAGAR, |
NORTH 24-PARGANA , WEST BENGAL | |
Place of Incident | NALIYAKHALI ROAD HIROBHANGA |
NORTH 24-PARGANA , WEST BENGAL | |
Date of Incident | 2/19/2013 |
Direction issued by the Commission | Dr. Lenin, General Secretary of the 'PVCHR', has drawn the attention of the Commission to the incident of loot and arson of the property of the people belonging to a particular community in the areas of Naliakhali, Heerobhanga, Gopalpur and Goaldogra in the State of West Bengal. As per the complaint, on the intervening night of 18/19-2-2013, Maulvi Rohul Kudas was attacked by some unknown persons at Naliakhali Road while he was returning home on his motor cycle with on Abdul Wahab after attending a religious function. He died at the spot. A rumour spread that members of the RSS were involved in the attack. Thereafter, the incident of arson and looting took place in the four villages under police station Canning. About 200 houses belonging to Hindu community were torched and people were attacked. Pursuant to the direction of the Commission, the Director General and Inspector General of Police, West Bengal, has forwarded a report of the Addl. SP (East), South 24 Parganas. A Special Secretary to the Government of West Bengal Home Department, Human Rights Branch, has also forwarded report of the District Magistrate, South 24 Parganas. These reports confirm the incident. It is further stated that the unruly mob set on fire 121 houses, 27 shops and 120 families were affected. A case vide FIR No. 85/13 dated 19.02.13 for rioting etc. was registered at police station Canning. 28 accused persons have since been arrested and further investigation in the case is in progress. It is further stated that on the murder of Shri Kudas, FIR No. 84/13 dated 19.2.2013 u/s 394/302/307/153A IPC and section 25/27 of Arms Act was registered. It has been found that it was a case of robbery and murder. Five accused persons have been arrested in this case. The report of the District Magistrate also enumerates the relief measures taken, which are as under:- (i) The State Government decided that all houses would be restored to their original state and a committee was formed for this purpose under the chairmanship of the SDO, Canning, to oversee this work. An amount of Rs. 2,87,12,000/- has been provided by the Government and work is on completion stage. (ii) Gruel kitchen was started at the spot which fed around 500 persons daily and it functioned till 20.3.2013. (iii) A house building grant of Rs. 10,000/- was disbursed to 117 households on 21.2.2013. (iv) A rehabilitation grant of Rs. 10,000/- each was disbursed to the owners of the 26 shops gutted in the incident. (v) A set of utensils has been provided to each victim family. (vi) A sum of Rs. 3,00,000/- has been paid to the family of the deceased Maulana Rohul Kudas. The Commission has carefully considered the reports abovementioned. It is unfortunate that a rumour gave rise to incident of arson and looting which affected so many people of a particular community. The Government of West Bengal appears to have taken care to provide adequate relief to the affected people. Hence, in the facts and circumstances of the case, no further intervention of the Commission in the matter is required and the case is closed. |
Action Taken | Concluded and No Further Action Required (Dated 5/20/2013 ) |
Status on 6/29/2013 | The Case is Closed. |
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Victims of atrocities narrate sordid saga
Friday, June 28, 2013
Human rights activists seek police help
Addressing a press conference with his wife,
human rights activist Shruti Nagvanshi at the UP Press Club, Lenin said,
“Sapna has faced a lot of torture by her husband Sunil Gupta. We took
up her case and took the legal route to fight it, yet we were issued death threats by people. On April 23, some unidentified persons even fired at me, where I could have died.”
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Wednesday, June 26, 2013
प्रकाशनार्थ
मानवाधिकार जननिगारानी समिति की 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल लखनऊ में मुख्यमंत्री व पुलिस महानिदेशक उत्तर-प्रदेश से मिलकर उत्तर-प्रदेश में मुस्लिमो पर हो रहे पुलिस उत्पीडन और सामाजिक कार्यकर्ता डा0 लेनिन रघुवंशी व श्रुती नागवंशी पर लगे फर्जी मुक़दमे की निष्पक्ष जांच कराने हेतु ज्ञापन दिया.
मुख्यमंत्री कार्यालय से पूर्व निर्धारित मीटिंग के तहत आज दोपहर 2 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव के आवास (5 कालिदास मार्ग) पर मानवाधिकार जननिगरानी समिति के महासचिव डा0 लेनिन सहित आठ सदस्यों का प्रतिनिधि मण्डल मिलकर उनसे लगभग आधे घंटे तक मुलाक़ात कर बात-चीत किया | इस बात-चीत में प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर पुलिस यातना और दंगो में प्रताड़ित मुसलमानों के 40 केस उन्हें सौपा जिसपर उन्होंने त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया |
इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री व पुलिस महानिदेशक उत्तर-प्रदेश श्री देवराज नागर ने डा0 लेनिन व अन्य 5 लोगो के ऊपर पूर्व में सन 2007 में 505 B के तहत लगे फर्जी मुकदमे व अभी वर्तमान में डा0 लेनिन व श्रुति पर लगे फर्जी मुकदमे की अपने स्तर से जांच कराकर तुरन्त कार्यवाही हेतु आश्वासन दिया | इसके साथ ही उत्तर-प्रदेश राज्य सरकार द्वारा बुनकरों के बिजली बिल माफी का आदेश होने के बावजूद भी बुनकरों का उत्पीडन किया जा रहा है इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने काफी गंभीरता से इस मामले की जांच की बात कही |
इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री व पुलिस महानिदेशक उत्तर-प्रदेश श्री देवराज नागर ने डा0 लेनिन व अन्य 5 लोगो के ऊपर पूर्व में सन 2007 में 505 B के तहत लगे फर्जी मुकदमे व अभी वर्तमान में डा0 लेनिन व श्रुति पर लगे फर्जी मुकदमे की अपने स्तर से जांच कराकर तुरन्त कार्यवाही हेतु आश्वासन दिया | इसके साथ ही उत्तर-प्रदेश राज्य सरकार द्वारा बुनकरों के बिजली बिल माफी का आदेश होने के बावजूद भी बुनकरों का उत्पीडन किया जा रहा है इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने काफी गंभीरता से इस मामले की जांच की बात कही |
भवदीय
अनूप श्रीवास्तव
सीनियर मैनेजर
मानवाधिकार जननिगरानी समिति
+91-9935599335
anup Kumar Srivastava
Tuesday, June 25, 2013
वाह रे पुलिस , मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर ही लगा दिए मुकदमें
लखनऊ। दबंगों और माफियाओं के लिए पुलिस का इस्तेमाल कितना आसान हो गया है और कानूनों के बारे में खुद पुलिस ही कितनी अनजान है इसका सबूत विख्यात मानवाधिकार कार्यकर्ताओं डा. लेनिन और श्रुति ने किया है। इनका आरोप है की बनारस की पुलिस नियमो की अवहेलना करके उन्हें प्रताड़ित कर रही है और मुख्य चिकित्साधिकारी के नाम दिए गए प्रार्थना पत्र पर ऍफ़ आई आर दर्ज कर ली जा रही है। वास्तविक मुजरिम के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही। डा0 लेनिन व श्रुति ने 169 सी0आर0पी0सी के तहत साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा दाखिल दफ्तर करने के साथ, फर्जी मुकदमा दायर करने के खिलाफ 182 आई0पी0सी0 के तहत सुनील गुप्ता पर मुकदमा दर्ज करने की अपील की हैं। ज्ञातव्य है की इन दोनों द्वारा एक प्रताड़ित महिला सपना की मदद करने के बाद से ही इनको धमकिया मिल रही हैं और डा . लेनिन पर जानलेवा हमला हो चूका है। मगर बनारस के भेलूपुर थाने की पुलिस ने अपराधी पर कायवाही करने के बाजए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर ही मुकदमे लगा दिए हैं।
अब डा . लेनिन और श्रुति ने नये संशोधित कानून 166 ए आईपीसी के तहत मुख्य चिकित्साधिकारी, पुलिस अधिकारी व भेलूपुर थाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने की मांग की है । उन्होंने कहा कि महिला पर अत्याचार जारी रखने के लिए पुलिस अधिकारी के आदेश पर भेलूपुर थाना ने 19 जून, 2013 को 199/13 धारा 342, 384, 498 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत लेनिन और श्रुति नागवंशी के खिलाफ मुकदमा लिखा है। विदित हो कि इसी आरोप पर सुनील गुप्ता नाम के व्यक्ति ने पहले भी शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने जाँच कर आरोप को झूठा माना एवं इन्ही आरोपों के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय में सुनील कुमार गुप्ता ने याचिका (हेवियस कारपस रिट पेटीशन नम्बर-8753/2013) दायर की। जिस पर पीडिता सपना व उसके भाई श्याम ने उच्च न्यायालय मे जाकर अपने बयान दिये। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए सपना चैरसिया को स्वतंत्र घोषित करते हुए सुनील गुप्ता को सपना के शान्तिपूर्ण जीवन में किसी तरह के हस्तक्षेप पर रोक लगा दी।
मामला तब शुरू हुआ जब शातिर दिमाग के सुनील गुप्ता ने सपना को जबरिया पत्नी घोषित कर जब उसका उत्पीडन शुरू किया तब वह भाग कर मानवाधिकार के लिए काम करने वाली संस्था मानवाधिकार जन निगरानी समिति के पास आई और संस्था ने उसका केस देखना शुरू किया। 13 मार्च, 2013 को सुनील गुप्ता के ऊपर सपना द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 1280/2002 धारा 328, 511, 498ए, 323, 504, 506 आई0पी0सी0 के तहत दर्ज किया गया है। इस मामले की पैरवी जब डा . लेनिन और श्रुति द्वारा की जाने लगी तब सुनील ने उनको जान से मरने की धमकी दी और फर्जी फेस बुक पेज बना कर श्रुति को बदनाम करने की धमकी दी। सुनील ने आरोप लगाया है कि सपना 13 नवम्बर, 2012 को पैसा लेकर भाग गयी हैं। फेसबुक बनाकर सुनील गुप्ता द्वारा श्रुति नगावंशी की मर्यादा पर हमला करने पर कैण्ट थाना में मुकदमा अपराध संख्या 418/13 आई0टी0 एक्ट की धारा 66ग, 66घ, 66बी के अन्तर्गत दर्ज है। डा. लेनिन व श्रुति ने कहा कि भेलूपुर थाना ने सुनील गुप्ता की पहली पत्नी की मौत के पोस्टमार्टम में हैंगिंग से मौत (पोस्टमार्टम संख्या-1280/2002) होने पर हुए मुकदमे में पैसे के लेन-देन पर मुकदमा दाखिल दफ्तर कर दिया और वही सुनील गुप्ता द्वारा 13 नवम्बर, 2012 का गुमशुदगी दर्ज करवाई गई। इसके बाद सपना अनेकों अधिकारियों व उच्च न्यायालय में प्रस्तुत हुई और उसका बयान लिया गया। इसके बाद 24 अप्रैल, 2013 को डा0 लेनिन पर जान लेवा हमला हुआ। जिसपर भी उच्च अधिकारी के पहल पर मुकदमा संख्या 359/13 धारा 307, 452, 341, 323 के अन्तर्गत दर्ज हो सका । इन सबके बावजूद माननीय उच्च न्यायालय की अवहेलना करते हुए पुलिस ने में भेलूपुर थाना ने डा. लेनिन व श्रुति नागवंशी के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया है। इससे पता चलता है कि भेलूपुर थाना सपना के साथ हुई हिंसा को दबाना चाहता है। इसलिए भेलूपुर थाना के खिलाफ आई0पी0सी0 की धारा 166ए के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए। यह कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी के खिलाफ भी होनी चाहिए, क्योंकि जो प्राथमिकी दर्ज हुई है वह मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी के नाम पर हैं।
यहाँ यह भी जान लेना उचित है की पीडिता सपना को लखनऊ में उसके संघर्षों के लिए सांसद माननीया डिम्पल यादव एवं अभिनेत्री माननीया शबाना आजमी के हाथों से सम्मानित किया जा चूका है।
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सुनील गुप्ता और इसके दलाल सपोर्टरों के इशारे पर प्रताड़ित किए जा रहे डा. लेनिन और श्रुति नागवंशी
'नये संशोधित कानून 166 ए आईपीसी के तहत मुख्य चिकित्साधिकारी, पुलिस
अधिकारी व भेलूपुर थाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जानी चाहिए''
... यह वक्तव्य मानवाधिकार जननिगरानी समिति के संस्थापक महासचिव डा. लेनिन
व मैनेजिंग ट्रस्टी श्रुति नागवंशी ने प्रेसवार्ता में दिया। उन्होंने कहा
कि महिला पर अत्याचार जारी रखने के लिए पुलिस अधिकारी के आदेश पर भेलूपुर
थाना ने 19 जून, 2013 को 199/13 धारा 342, 384, 498 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत
लेनिन और श्रुति नागवंशी के खिलाफ मुकदमा लिखा है।
विदित हो कि इसी आरोप पर सुनील गुप्ता ने पहले भी शिकायत की थी, जिस पर
पुलिस ने जाँच कर आरोप को झूठा माना एवं इन्ही आरोपों के आधार पर माननीय
उच्च न्यायालय में सुनील कुमार गुप्ता ने याचिका (हेवियस कारपस रिट पेटीशन
नम्बर-8753/2013) दायर की। जिस पर सपना व उसके भाई श्याम ने उच्च न्यायालय
मे जाकर अपने बयान दिये। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज करते
हुए सपना चैरसिया को स्वतंत्र घोषित करते हुए सुनील गुप्ता को सपना के
शान्तिपूर्ण जीवन में किसी तरह के हस्तक्षेप पर रोक लगा दी।
इस आदेश की छाया प्रति सपना ने भेलूपुर थाना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी
भेजा। सपना ने शहर में प्रेसवार्ता की। सपना को लखनऊ में उसके संघर्षों के
लिए सांसद माननीया डिम्पल यादव एवं अभिनेत्री माननीया शबाना आजमी के हाथों
से सम्मानित किया गया। इसके विरोधी शहर के याज्ञवल्यी अपपरम्परा के महिला
विरोधी, महिलाओं का अधिकार छीनकर वाराणसी का नाम बदनाम करने की कोशिश कर
रहे हैं। सुनील ने आरोप लगाया है कि सपना 13 नवम्बर, 2012 को पैसा लेकर भाग
गयी हैं। जबकि जुलाई, 2012 को परिवारिक न्यायालय में सपना के विदा विदाई
का मुकदमा सुनील गुप्ता ने किया है। सपना की जबरदस्ती शादी 2005 में होती
है, जबकि मनोचिकित्सको के दस्तावेजों में इसे दिखाया जाता है 2010 में।
इससे पता चलता है कि सुनील गुप्ता एक शातिर महिला विरोधी अपराधी प्रवृत्ति
का व्यक्ति हैं। जिसके साथ इस शहर में दलाली करने वाले लोग साठ-गांठ में
लगे हैं।
डा. लेनिन प्रेस वार्ता में सुनील गुप्ता द्वारा उसके रिश्तेदार द्वारा
बातचीत का आडियो टेप भी प्रस्तुत किया जिसमें सुनील गुप्ता ने फेसबुक बनाकर
संस्था बरबाद करने, गैंगवार होने के साथ धमकी देने वाले शब्दों में काफी
अपशब्द बोला हैं। यह आडियो टेप अब यूट्यूब
http://www.youtube.com/watch?v=yxiQqVQHWP0 पर उपलब्ध है।
फेसबुक बनाकर सुनील गुप्ता द्वारा श्रुति नगावंशी की मर्यादा पर हमला करने
पर कैण्ट थाना में मुकदमा अपराध संख्या 418/13 आई0टी0 एक्ट की धारा 66ग,
66घ, 66बी के अन्तर्गत दर्ज है। इसके बाद सुनील गुप्ता ने अपने फेसबुक में
अपने को कृष्ण और अपनी पत्नी को द्रौपदी दिखाकर हिन्दू धर्म का अपमान किया
है, जिसके खिलाफ मैंने पुनः विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखा हैं। डा.
लेनिन व श्रुति ने कहा कि भेलूपुर थाना ने सुनील गुप्ता की पहली पत्नी की
मौत के पोस्टमार्टम में हैंगिंग से मौत (पोस्टमार्टम संख्या-1280/2002)
होने पर हुए मुकदमे में पैसे के लेन-देन पर मुकदमा दाखिल दफ्तर कर दिया और
वही सुनील गुप्ता द्वारा 13 नवम्बर, 2012 का गुमशुदगी दर्ज करवाई गई। इसके
बाद सपना अनेकों अधिकारियों व उच्च न्यायालय में प्रस्तुत हुई और उसका बयान
लिया गया।
इन सबके बावजूद माननीय उच्च न्यायालय की अवहेलना करते हुए अभी हाल में
भेलूपुर थाना ने डा. लेनिन व श्रुति नागवंशी के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज
किया है। इससे पता चलता है कि भेलूपुर थाना सपना के साथ हुई हिंसा को दबाना
चाहता है। इसलिए भेलूपुर थाना के खिलाफ आई0पी0सी0 की धारा 166ए के तहत
कार्यवाही की जानी चाहिए। यह कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी के खिलाफ भी
होनी चाहिए, क्योंकि जो प्राथमिकी दर्ज हुई है वह मुख्य चिकित्साधिकारी
वाराणसी के नाम पर हैं।
विदित है कि 13 मार्च, 2013 को सुनील गुप्ता के ऊपर सपना द्वारा मुकदमा
अपराध संख्या 1280/2002 धारा 328, 511, 498ए, 323, 504, 506 आई0पी0सी0 के
तहत दर्ज किया गया है। जिसपर महिला थाना लीपापोती व हीला हवाली कर रहा है,
इसपर भी आई0पी0सी0 की धारा 166ए के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए। 24 जनवरी,
2013 को अर्जेन्ट अपील जारी कर हमने एवं अपने परिवार की हत्या के साथ
फर्जी मुकदमे में फसाने की आशंका की अपील कर उच्च अधिकारियों को पत्र लिख
कर बताया, साथ ही उच्चस्तरीय जाँच की मांग की।
http://www.pvchr.net/2013/01/india-threats-to-human-rights-defenders.html
24 अप्रैल, 2013 को डा0 लेनिन पर जान लेवा हमला हुआ। जिसपर भी उच्च
अधिकारी के पहल पर मुकदमा संख्या 359/13 धारा 307, 452, 341, 323 के
अन्तर्गत दर्ज हैं। 13 मई, 2013 को इस सिलसिले में मैने वरिष्ठ पुलिस पुलिस
अधीक्षक को पत्र भेजा हैं। डा0 लेनिन व श्रुति ने बताया कि लोहता थाने पर
दलित महिला रावड़ी देवीे (नाम परिवर्तित) के यौन उत्पीड़न पर एक पुलिस
कर्मी को सजा हुई है, और एक पिटाई के मामले में भी एक पुलिस कर्मी को
न्यायालय ने नोटिस जारी की है। जिसकी पैरवी संस्था द्वारा की गई है। जिसके
चलते कुछ पुलिस अधिकारी व पुलिस कर्मी मुझसे नाराज है। जिसके कारण यह पेश
बन्दी कुछ दलालों के दबाव में की जा रही है। जबकि 16 जनवरी, 2013 को मिली
धमकी और अभी 20 जून, 2013 को मिली मोबाइल की धमकी पर और जान लेवा हमले व
सपना द्वारा दायर केस में भी पुलिस द्वारा अभी कोई ठोस कार्यवाही नही हुई
हैं।
उन्होने बनारस की जनता से आह्वान किया कि याज्ञवल्यी अपपरम्परा के खिलाफ
खडे होकर महिलाओं के सम्मान को खडाकर मातृ सम्मान को स्थापित करें। डा0
लेनिन व श्रुति ने 169 सी0आर0पी0सी के तहत साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा
दाखिल दफ्तर करने के साथ, फर्जी मुकदमा दायर करने के खिलाफ 182 आई0पी0सी0
के तहत सुनील गुप्ता पर मुकदमा दर्ज करने की अपील की हैं।
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Saturday, June 22, 2013
वाराणसी में याज्ञवल्यी अपपरम्परा महिलाओं का सर कलम करना चाहती हैं - डा0 लेनिन व श्रुति
नये
संशोधित कानून 166 ए आई0पी0सी0 के
तहत मुख्य चिकित्साधिकारी, पुलिस अधिकारी व
भेलूपुर थाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जानी चाहिए, यह वक्तव्य मानवाधिकार जननिगरानी समिति के
संस्थापक महासचिव डा0 लेनिन व
मैनेजिग ट्रस्टी श्रुति नागवंशी ने प्रेसवार्ता में दिया। उन्होने कहा कि महिला के
अत्याचार को जारी रखने के लिए पुलिस अधिकारी के आदेश पर भेलूपुर थाना ने 19 जून, 2013 को
मुकदमा संख्या 199/13 धारा 342, 384, 498 आई0पी0सी0 के
अन्तर्गत लेनिन और श्रुति नागवंशी के खिलाफ दायर किया हैं। विदित हो कि इसी आरोप
पर सुनील गुप्ता ने पहले भी शिकायत की थी, जिसपर
पुलिस ने जाँच कर आरोप को झूठा माना एवं इन्ही आरोपों के आधार पर माननीय उच्च
न्यायालय में सुनील कुमार गुप्ता ने याचिका (हेवियस कारपस रिट पेटीशन नम्बर-8753/2013) दायर की। जिसपर सपना व उसके भाई श्याम ने उच्च
न्यायालय मे जाकर अपने बयान दिये। जिसपर माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका खारिज
करते हुए सपना चैरसिया को स्वतंत्र घोषित करते हुए सुनील गुप्ता को सपना के
शान्तिपूर्ण जीवन में किसी तरह के हस्तक्षेप पर रोक लगा दी। इस आदेश की छायाप्रति
सपना ने भेलूपुर थाना, वरिष्ठ पुलिस
अधीक्षक को भी भेजा। सपना ने शहर में प्रेसवार्ता की सपना को लखनऊ में उसके
संघर्षों के लिए सांसद माननीया डिम्पल यादव एवं अभिनेत्री माननीया शबाना आजमी के
हाथों से सम्मानित किया गया। इसके विरोधी शहर के याज्ञवल्यी अपपरम्परा के महिला
विरोधी, महिलाओं का अधिकार छीनकर वाराणसी का
नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनील ने आरोप लगाया है कि सपना 13 नवम्बर, 2012 को
पैसा लेकर भाग गयी हैं। जबकि जुलाई, 2012 को
परिवारिक न्यायालय में सपना के विदा विदाई का मुकदमा सुनील गुप्ता ने किया है।
सपना की जबरदस्ती शादी 2005 में होती है, जबकि मनोचिकित्सको के दस्तावेजों में इसे
दिखाया जाता है 2010 में। इससे पता
चलता है कि सुनील गुप्ता एक शातिर महिला विरोधी अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति हैं।
जिसके साथ इस शहर में दलाली करने वाले लोग साठ-गांठ में लगे हैं।
डा0 लेनिन प्रेस वार्ता में सुनील गुप्ता द्वारा
उसके रिश्तेदार द्वारा बातचीत का आडियों टेप भी प्रस्तुत किया। जिससे सुनील गुप्ता
ने फेसबुक बनानकर संस्था बरबाद करने, गैगवार
होने के साथ धमकी देने वाले शब्दों में काफी अपशब्द बोला हैं। यह आडियों टेप अब
यूट्यूब (http://www.youtube.com/watch?v=yxiQqVQHWP0)पर
उपलब्ध हैं।
फेसबुक
बनाकर सुनील गुप्ता द्वारा श्रुति नगावंशी की मर्यादा पर हमला करने पर कैण्ट थाना
में मुकदमा अपराध संख्या 418/13 आई0टी0
एक्ट की धारा 66ग, 66घ, 66बी के अन्तर्गत दर्ज है। इसके बाद सुनील गुप्ता
ने अपने फेसबुक में अपने को कृष्ण और अपनी पत्नी को द्रौपदी दिखाकर हिन्दू धर्म का
अपमान किया है, जिसके खिलाफ मैंने पुनः विभिन्न
अधिकारियों को पत्र लिखा हैं। डा0 लेनिन व श्रुति
ने कहा कि भेलूपुर थाना ने सुनील गुप्ता की पहली पत्नी की मौत के पोस्टमार्टम में
हैंगिंग से मौत (पोस्टमार्टम संख्या-1280/2002) होने
पर हुए मुकदमे में पैसे के लेन देन पर मुकदमा दाखिल दफ्तर कर दिया और वही सुनील
गुप्ता द्वारा 13 नवम्बर, 2012 का
गुमशुदगी दर्ज करवाई गई। जिससे बाद सपना अनेको अधिकारियों व उच्च न्यायालय में
प्रस्तुत हुई और उसका बयान लिया गया। इन सब के बावजूद माननीय उच्च न्यायालय की
अवहेलना करते हुए अभी हाल में भेलूपुर थाना ने डा0
लेनिन व श्रुति नागवंशी के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किया है। जिससे पता चलता है कि
भेलूपुर थाना सपना के साथ हुई हिंसा को दबाना चाहता है। इसलिए भेलूपुर थाना के
खिलाफ आई0पी0सी0 की धारा 166ए
के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए। यह कार्यवाही मुख्य चिकित्साधिकारी के खिलाफ भी
होनी चाहिए, क्योंकि जो प्राथमिकी दर्ज हुई है वह मुख्य
चिकित्साधिकारी वाराणसी के नाम पर हैं।
विदित
है कि 13 मार्च, 2013 को
सुनील गुप्ता के ऊपर सपना द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 1280/2002
धारा 328, 511, 498ए, 323, 504, 506 आई0पी0सी0 के
तहत दर्ज किया गया है। जिसपर महिला थाना लीपापोती व हीला हवाली कर रहा है, इसपर भी आई0पी0सी0 की
धारा 166ए के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए।
24
जनवरी, 2013 को अर्जेन्ट अपील जारी कर हमने एवं
अपने परिवार की हत्या के साथ फर्जी मुकदमे में फसाने की आशंका की अपील कर उच्च
अधिकारियों को पत्र लिख कर बताया, साथ ही
उच्चस्तरीय जाँच की मांग की। http://www.pvchr.net/2013/01/india-threats-to-human-rights-defenders.html
24 अप्रैल, 2013 को
डा0 लेनिन पर जान लेवा हमला हुआ। जिसपर भी
उच्च अधिकारी के पहल पर मुकदमा संख्या 359/13
धारा 307, 452, 341, 323 के अन्तर्गत
दर्ज हैं। 13 मई, 2013 को
इस सिलसिले में मैने वरिष्ठ पुलिस पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा हैं।
डा0 लेनिन व श्रुति ने बताया कि लोहता थाने पर
दलित महिला रावड़ी देवीे (नाम परिवर्तित) के यौन उत्पीड़न पर एक पुलिस कर्मी को
सजा हुई है, और एक पिटाई के मामले में भी एक पुलिस
कर्मी को न्यायालय ने नोटिस जारी की है। जिसकी पैरवी संस्था द्वारा की गई है।
जिसके चलते कुछ पुलिस अधिकारी व पुलिस कर्मी मुझसे नाराज है। जिसके कारण यह पेश
बन्दी कुछ दलालों के दबाव में की जा रही है। जबकि 16
जनवरी, 2013 को मिली धमकी और अभी 20 जून, 2013 को
मिली मोबाइल की धमकी पर और जान लेवा हमले व सपना द्वारा दायर केस में भी पुलिस
द्वारा अभी कोई ठोस कार्यवाही नही हुई हैं।
उन्होने
बनारस की जनता से आह्वान किया कि याज्ञवल्यी अपपरम्परा के खिलाफ खडे होकर महिलाओं
के सम्मान को खडाकर मातृ सम्मान को स्थापित करें।
डा0 लेनिन व श्रुति ने 169
सी0आर0पी0सी के तहत साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा दाखिल
दफ्तर करने के साथ, फर्जी मुकदमा
दायर करने के खिलाफ 182 आई0पी0सी0 के तहत सुनील गुप्ता पर मुकदमा दर्ज करने की
अपील की हैं।
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डा0 लेनिन के हत्या करने की आशंका के संदर्भ में।
सुनील गुप्ता द्वारा अपनी रिश्तेदार से बातचीत की रिकार्डिंग संलग्नक है।
(संलग्नक संख्या-1) जिसमें सुनील गुप्ता गालिया दे रहा है और गैगवार की बात
कर रहा है और अपने रिश्तेदार को धमकी दे रहा है।
सबसे आश्चर्य की बात है कि वह कह रहा है कि फेसबुक बनाकर संस्था को बरबाद
कर दिया। जबकि दूसरी तरफ श्रुति नागवंशी के फोटो का इस्तेमाल मानवीय गरिमा
के खिलाफ किया, जिस पर श्रुति ने कैण्ट थाना-वाराणसी में मुकदमा (मु0अ0सं0
418/13, 66ग, 66घ, 67 BIT एक्ट) दर्ज किया है। (संलग्नक संख्या-2) किन्तु
अभी उसने पुनः अपने फेसबुक एकाउन्ट------ पर भगवान कृष्ण की फोटो को सुनील
बताया और सपना को दोपद्री बताया। (संलग्नक संख्या-3) सबसे बड़ी बात है कि
बिना तलाक के अभी सुनील व सपना हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत पति-पत्नी है।
ऐसे में अपने को कृष्ण भगवान दिखाना, ये हिन्दू धर्म के भावनाओं के खिलाफ
है। सुनील गुप्ता की मानसिक स्थिति एक शातिर महिला विरोध अपराधी की हो गयी
है। इसी कारण उसकी पहली पत्नी ने आत्महत्या किया। (पोस्टमार्टम रिपोर्ट,
संलग्नक संख्या-4) आश्यर्च की बात है कि 13 नवम्बर 2011 को सुनील अपनी
पत्नी को घर से भागना बताया है।(संलग्नक संख्या-5) जबकि पारिवारिक न्यायालय
से जुलाई 2011 से विदा-विदाई का दावा किया। (संलग्नक संख्या-6) इससे सुनील
गुप्ता की धूर्तता व अपराधी प्रवृत्ति का पता चलाता है। 2005 में जबरिया
विवाह के बाद 2010 से मनोवैज्ञानिक चिकित्सको से दवा कराना शुरू किया। पूरी
आशंका है कि सुनील गुप्ता सपना की हत्या करा सकता है।
सुनील
गुप्ता खुद माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया कि मैने उसकी पत्नी
को गैरकानूनी रुप से जबरदस्ती रखा हूँ। और पांच लाख रुपये मांग रहा हूँ।
(संलग्नक संख्या-7) इस पर 18 मार्च 2013 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष
मैं प्रस्तुत हुआ। सपना से उसके भाई श्याम भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत
हुए। जिसपर माननीय उच्च न्यायालय ने फैसले में कहा। (संलग्नक संख्या-8)
“The Petition Stands disposed of, accordingly. Corpus is set at liberty
she way go anywhere as per her wish & desire. Her husband Sunil
Kumar Gupta is restrained from making any kind of interference in the
peaceful life and liberty of the Corpus.”
सबसे बड़ी बात माननीय
उच्च न्यायालय के इस फैसले को छिपाते हुए वही आरोप पुनः विभिन्न अधिकारियों
एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (केस संख्या 21574/24/75/2013) को जाॅच के
द्वारा सरकारी समय में सरकारी संसाधनों का दुरूपयोग कर रहा है। जो Cr.Pc की
धारा 182 के तहत अपराधिक कृत्य है।
विदित है कि 2 दिसम्बर 2013
को सपना अपने भाई श्याम व वकील के साथ समिति के कार्यालय मदद से आयी थी।
उसी दिन सपना ने विभिन्न अधिकारियों से पंजीकृत पत्र से प्रार्थना पत्र
दिया। (संलग्नक संख्या-9) और फिर 5 दिसम्बर 2012 को समिति ने राष्ट्रीय
मानवाधिकार आयोग (केस 42218/24/72/2013/ UC) व पुलिस अधिकारियों को
प्रार्थनापत्र भेजा था। (संलग्नक संख्या-10) 20 दिसम्बर 2012 को बरवाद करने
की धमकी सुनील ने दी, जिसपर प्रार्थना पत्र दिया। (संलग्नक संख्या-11)
पुनः 16 जनवरी 2013 को मो0नं0 +91 9452302585 से मेरे मोबाइल +91
9935599333 पर धमकी फोन आया, जिसपर पुनः मैने प्रार्थनापत्र दिया। (संलग्नक
संख्या-12) मेरे पर 24 अपै्रल 2013 को हमला हुआ जिसपर उच्च पुलिस
अधिकारियों के निर्देश पर 25 अपै्रल 2013 को दर्ज हुआ। (संलग्नक संख्या-13)
13 मई 2013 को इस सिलसिले में मैने SSP वाराणसी को पत्र भेजा है। (संलग्नक
संख्या-14)
कृपया न्यायोचित कार्यवाही करने की कृपा करें, जिससे आगे कोई अनहोनी सुनील कुमार गुप्ता न कर दें।
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Friday, June 21, 2013
Silence of friends?
In the End, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. Martin Luther King, Jr.
Just remembering the above statement of Martin Luther King,Jr. http://www.pvchr.net/2013/06/my-statement-before-my-death.html
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My statement before my death
Corrupt police,corrupt NGOs,corrupt media persons and corrupt 'anti-women' men of Varanasi want to finish me and PVCHR. They are afraid due to breaking of culture of silence due to intervention against silence.
Recently I observed that nearly 2 PM of 16 June 2013 few police officials from Cantt police station came to my office and then to home at upstairs. They talked about our cases but they want compromise in case of police torture taken under EU-FNSt- PWTN project. Details are follows:
Case name : Bhageran Vs Shiva nand Mishra.
Court case no : 1511/07
Court’s name : Judicial Magistrate III Varanasi
Police Station : Maruadih, Varanasi
Under section : 342/323/504/506 IPC.
Victim’s name : Bhageran Mahato S/o Adalat Mahato, R/o new colony Kakarmatta,
Varanasi
Police Station : Bhelupur vns.
Accused Name : Shivanand Mishra SHO Maruadih, Vns.
Sub-Inspector Shivpur Chauki Chandmani Vns.
D/occurrence : 8.10.07 at 7 pm.
P/ occurrence : Maruadih in the campus of police station.
Brief case history: On 8/10/07 at 7 pm some police personal
come at the shop of the Complainant and took him in to the police station campus. The SHO and the other constable have
beaten him Brutality. They inflicted injuries to the Bhageran. He wrong
fully confined there. Bhageran was medically examined.
Court Intervention : On 12/11/07 complaint has been filed in the court,
15/12/07 date is fixed for the Statement Vs 200 CrPc.
Current status : Complainant appeared case adjourned for 31-01-08 for the
statement V/S 200 CrPc. Complainant has been threatened by the police. They are making pressure Upon him to withdraw the case. Application has been given to SSP Varanasi on 26-12-07.
- Next date is fixed 01/03/08.
- On 01/03/08 Statement of the complainant U/S 200 CrPc has been recorded.
Next date fixed 18/03/08.
- On 18/03/08 No witness present. Case adjourned for 2/05/08.
- On 2/05/08 No witness present adjournment filed . inform to DHRM next Date fixed 7/06/08.
- On 7/06/08 PW1 Smt. Kanti Devi examined. Next date fixed 18/07/08 for 202 CrPc.
- On 18/07/08 strike in the court .Case adjourned for 5/08/08.
- On 5/08/08 PW2 examined.
Current Status: Now warrant issued against Shivanand Mishra.
The accused of this case is police officials. On 16th June, 2013 the police official who came to my house said that now police are investigating your case under section 307 (attempt to murder) and after few days we are going to investigate a case under section 309 (suicide)of the IPC. If you are not helping us in making compromise with Bhageran Mahto.
The police gave me this information in threatening way and already yesterday I mentioned in the letter sent to NHRC and other concerned authorities.
I am making this statement before my death that S.P City of Varanasi and police officials of Cantt police station can do my murder with help of anti-women men and corrupt NGOs. I also suspect that police will do the murder of Sunil Gupta or Sapana Chaurasiya and implicate us.
With regards
Lenin
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Thursday, June 20, 2013
Good way of reconciliation for women rights
I am thinking to surrender to court and make a rest in jail for few days. It is a way to expose HRD desk at NHRC,and international solidarity. It is good way of reconciliation for women right.
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Threat to the lives of Human Rights Defenders, Dr. Lenin Raghuvanshi and Shruti Nagvanshi, People's Vigilance Committee on Human Rights - U.P
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Fake case against Lenin Raghuvanshi and Shruti Nagvanshi.
From: PVCHR ED
Date: Thu, Jun 20, 2013 at 1:35 AM
Subject: Fake case against Lenin Raghuvanshi and Shruti Nagvanshi. Threat to life of Human Rights Defenders due to corrupt police and anti - women element of the city of Varanasi.
To: "A.K. Parashar"
Date: Thu, Jun 20, 2013 at 1:35 AM
Subject: Fake case against Lenin Raghuvanshi and Shruti Nagvanshi. Threat to life of Human Rights Defenders due to corrupt police and anti - women element of the city of Varanasi.
To: "A.K. Parashar"
To,
The Chairperson
National Human Rights Commission
New Delhi
Sub: Fake case against Lenin Raghuvanshi and Shruti Nagvanshi. Threat to life of Human Rights Defenders due to corrupt police and anti - women element of the city of Varanasi.
On 19th June, 2013 at 9:31 pm I received a threatening call from mobile no: +91- 8934003003 on my mobile +91-9935599333. He was calling himself as journalist and while making call he was speaking with threatening voice and said “see the power of journalist in case of Sapana”. He said that you know FIR lodged against you in Bhelupur police station in crime no. 199/13 under section 342, 348, 498 of IPC.
He gave threat to withdraw the cases against Sunil Gupta and doctors of city. He said that he dropped the copy of FIR in my house. As I was outside city for important work and immediately the staff in the office scanned and sent it to me. http://www.scribd.com/doc/148828430/FIR-of-Dr-LeninFake-case-against-Lenin-Raghuvanshi-and-Shruti-Nagvanshi-Threat-to-life-of-Human-Rights-Defenders-due-to-corrupt-police-and-anti-wo
I am shocked after reading the FIR that it address to the Chief Medical Officer, Varanasi but not to the police officer and FIR file by police station of Bhelupur in Varanasi.
It is noted on 28th February, 2013 already Sunil Gupta filed habeas corpus against me in honorable High Court under writ petition no. 8753 of 2013 as a same allegations. (The copy of writ is annexed). On 18th March, 2013 the honourable court gave order against Sunil Gupta “The petition stands disposed of, accordingly, her husband, Sunil Kumar Gupta, is restrained from making any kind of interference in the peaceful life and liberty of the corpus”. http://www.scribd.com/doc/132395197/Order-of-High-Court-in-case-of-sapana
On 24th January, 2013 I wrote an urgent appeal I fully understand that the police-mafia nexus might make attempt to kill me or my family members or try to get me trapped in bogus case. I have been threatened so on December 20, 2012 and January 16, 2013.
I also demanded to protect, my family, Sapna Chaurasia and her family be protected and a probe should be conducted at high level by the CBCID or CBI due to involvement of corrupts in all sectors such as media, police, NGOs, lawyers, relatives etc, because I received many calls and advises from them to withdrawal my petition and support. First time in my life, I am feeling that my death is so near. I believe in life before death like Jesus, so I am going to fight up to my death against corrupt and patriarchal elements. If I will be died, please support to people of PVCHR and provide care to my son. It is my testimony on the birthday of my son Kabeer karunik on 24 January 2013 http://www.pvchr.net/2013/01/ india-threats-to-human-rights- defenders.html
I sent this letter to all concerned authorities. NHRC issued notice to Senior Superintendent of Police in case no. 42218/24/72/2012/UC dated 15 December, 2012 http://www.pvchr.net/ 2012/12/heard-to-unheard.html. Now NHRC registered Sunil Gupta the case of 21574/24/72/2013.
Sunil Gupta is continuously active on facebook (http://www.facebook.com/ profile.php?id= 100005957461849&fref=ts) and he misused the many picture of Shruti Nagvanshi and she filed case against Sunil Gupta in Cantt police station crime no. 418/13 under section 66ग, 66घ, 67 of IT Act.
On 12th June, 2012 Sunil Gupta in its profile put the picture and tagged himself as Lord Krishna, his wife Sapana as Draupati and me as Duryodhan. It is against the Hindu religion according to the Hindu Marriage Act Sunil Gupta and Sapana Chaursiya are husband and wife. But Government and police department are doing nothing.
On 16th June, 2013 in noon three police officials came to my house. One police official to discuss about Sapana case, the other one on the case registered under IT Act and last official came for his personal work. I identified one police official he was an alleged perpetrator in the one case pursued by me. They also took the IP number of my wi-fi connection.
Not only we faced the above mental and physical harassment but on April 24, 2013 at around 8 pm three unidentified assailants knocked at my house and called me (SA 4/2 A, Daualtpur, Police station: Cantt,Varanasi-221002,India) and then suddenly they fired upon me with the pistol with the intention to kill me. I fortunately bent down and the bullet missed me but then suddenly the other assailant took out a knife and attacked on my foot.
The First Information Report (FIR) lodged case no. 359/13 under section 307, 452, 343 and 325 of Indian Penal Code after the intervention of Circle Officer, Cantt. But till date the investigation officer did not come to take my statement. However the Pahadiya police chowki is continuously making pressure to compromise.
When I was writing this letter on 20th June, 2013 at 12:20 I received call from+66830217171 and after that at 12:27 am +91-9029683501 threat me to involve me in fake case.
I am writing this letter just to inform that any time any incidence can happen with me, my family and other our close associates. Therefore it is a kind request to take appropriate action under different legal procedure to ensure the peaceful work of Human Rights defenders for realisation of rule of law.
With Regards,
Lenin Raghuvanshi
Member-NHRC NGOs Core Committee
PVCHR
SA 4/2 A, Daulatpur, Varanasi-221002,UP,India
Appeal: Please write letter to Prime Minister pmosb@pmo.nic.in, NHRC Chairperson chairnhrc@nic.in, Chief Minister, Uttar Pradesh cmup@nic.in and Director General of Police, Uttar Pradesh uppcc@up.nic.in and Registrar of High Court Fax No. : +91- 522-2272328.
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