From: PVCHR MINORITY <minority.pvchr@gmail.com>
Date: 2011/12/6
Subject: गौहर अजीज खुमानी के गिरफ्तारी मे दिल्ली पुलिस द्दारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशो की अवहेलना करने के सम्बन्ध में
To: jrlawnhrc@hub.nic.in
Cc: akpnhrc@yahoo.com
सेवा मे, 6 दिसम्बर 2011
अध्यक्ष,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
नई दिल्ली
विषय:- गौहर अजीज खुमानी के गिरफ्तारी मे दिल्ली पुलिस द्दारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशो की अवहेलना करने के सम्बन्ध में।
अभिनन्दन !!!
महोदय,
मै, आपका ध्यान 3 दिसम्बर 2011 के टुसर्किल.नेट की खबर " Police violated Supreme Court guidelines while arresting terror accused " पर आकृष्ट करना चाहता हुँ.[i]। http://twocircles.net/2011dec03/police_violated_supreme_court_guidelines_while_arresting_terror_accused.html
लेख है कि, दिल्ली एवम अन्य जगहो पर हुए बम विस्फोट की साजिश मे दिल्ली पुलिस शक के आधार पर लोगो को (विषेशकर मुस्लमानो को) उठा रही है । इसी प्रकरण मे दिल्ली पुलिस ने गौहर अजीज खुमानी, सामाजिक कार्यकर्ता एवम व्यावसायी को कथित इंडियन मुजाहिद्दिन को वित्तीय सहायता पहुचाने के लिये उठाया है । एक सप्ताह बाद भी पुलिस ने गौहर के घरवालो या रिश्तेदारो को उठाये जाने (गिरफ्तारी) की सुचना नही दी । दिल्ली पुलिस का यह कृत्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डी.के.बसु बनाम पश्चिम बंगाल केस मे जारी निर्देशो का उलंघन है।
महोदय, इस सम्बंध में निवेदन/मांग है कि पुलिस द्दारा गौहर के घर वालो को सुचित नही करना गैर कानुनी कृत्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशो का पालन नही करने वाले पुलिसकर्मियो पर कार्यवाही की जाय। कृपया, अतिशीध्र आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे ।
डा लेनिन
(महा सचिव)
मानवाधिकार जन निगरानि समिति
एस.ए. 4 /2 ए,दौलतपुर,वाराणसी
मोबा.न0:+91-9935599333
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